पत्निहंता पति को आजीवन कारावास •आपसी विवाद में गला रेतकर की थी हत्या

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  1. पत्निहंता पति को आजीवन कारावास
    •आपसी विवाद में गला रेतकर की थी हत्या
    जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने मड़ियाहूँ थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व गला रेत कर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया।
    अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा जमील ने 20 मार्च 2022 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन रुखसाना की शादी 31 अक्टूबर 2013 को इस्लाम के साथ हुई थी। 20 मार्च 2022 को उसको सूचना मिली कि उसकी बहन रुखसाना की मृत्यु हो गई है। सूचना पर रुखसाना की ससुराल पहुंचने पर देखा कि उसकी बहन का शव जमीन पर पड़ा है और गले से खून रिस रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि शाम को रुखसाना व इस्लाम के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें इस्लाम ने रुखसाना की गला काटकर हत्या कर दिया।
    पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार व कौशलेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पति इस्लाम को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹20000 अर्थदंड से दंडित किया।

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