जौनपुर मे भीटा की जमीन पर जिलाधिकारी ने निर्माण रोका

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जौनपुर.   लाइन बाजार थाना क्षेत्र मे बहुचर्चित कन्हैईपुर आराजी नंबर 11 जो सरकारी रिकार्ड मे भीटा दर्ज है पर कब्जा कर बन रहे मार्ट और मैरेज हाल का निर्माण जिलाधिकारी जौनपुर ने रोक दिया. स्थानीय निवासी दीप नारायन यादव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने जिलाधिकारी जौनपुर को एक माह पूर्व आदेश दिया था कि कन्हैईपुर आराजी नंबर 11 जो भीटा भूमि है पर किसी का नाम कैसे दर्ज हुआ और वहां निर्माण कैसे हो रहा है.इसकी जानकारी 90 दिन के अंदर उच्च न्यायालय को दें.जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर और तहसीलदार  से इस संबंध मे लिखित जानकारी देने को कहा लेकिन दोनों अधिकारी कोई स्पष्ट जबाब नहीं दें सके. जिससे  भयंकर गड़बड़ी की आशंका के चलते जिलाधिकारी ने दिनांक 27 सितम्बर2025 को भीटे को अपनी व्यक्तिगत जमीन बता कर मैरेज हाल एवं मार्ट बनाने वाले बीरबल यादव को  इस जमीन पर कोई निर्माण न करने कोई जमीन न बेचने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 8अक्टूबर को दोनों पक्षो सहित संबंधित अधिकारियों को सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को निर्देश दिया है.

 

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