जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व नाबालिग को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 7 वर्ष के कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 17 वर्षीया पुत्री जो कक्षा 11 में पढ़ती है उसे उसके गांव का ही रहने वाला सार्जन उर्फ पोरस उर्फ पुल्ली दिनांक 25 दिसंबर 2015 को शाम 7:00 बजे बहला फुसला कर भगा ले गया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।