अपराध

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी एवं पत्निहंता पति को आजीवन कारावास

बच्ची से दुष्कर्म की आरोपी को आजीवन कारावास
• 55000 लगा जुर्माना
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 जून 2023 को उसके ही गांव का रहने वाला सूर्य प्रकाश अग्रहरि उर्फ पिंटू अपनी साइकिल की दुकान में उसकी 8 वर्षीया बहन को ले गया और अश्लील हरकत किया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मेडिकल परीक्षण में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थ दंड से

 

पत्निहंता पति को आजीवन कारावास
•₹10000 दहेज की मांग को लेकर मार डाला था
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी एन पांडेय की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम थलोई थाना मछली शहर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी बहन सरोजा की शादी 15 वर्ष पूर्व मछली शहर थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी दयाशंकर के साथ किया था। शादी के बाद ₹10000 दहेज की मांग को लेकर पति दयाशंकर, सास राजकुमारी, ननद चांदनी व देवर लुल्लुर 21 अप्रैल 2016 को सरोजा को मारा पीटा। फिर सरोजा के ससुर जुग्गीलाल दिल्ली से फोन पर साजिश किए और सभी लोग मिलकर 29 अप्रैल 2016 को सरोजा की हत्या कर दिए।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया, जबकि शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्तकर दिया।

About The Author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button